युवक ने सौतेली सास के द्वारा पैसे व जमीन में हिस्सा ना दिए जाने पर कर दी हत्या
संदेह के आधार पर मुंह बोले दामाद से सघन पूंचतांच में कुबूला जुर्म
एंकर - दमोह कोतवाली पुलिस ने एक अंधे कत्ल के प्रकरण में आरोपी को किया गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया है. मामले के मुताबिक 14 जनवरी 2020 को जिला अस्पताल से मतिका गंगाबाई पति सुदामा लोधी उम्र 50 साल निवासी मुकेश कालोनी दमोह की मौत होने की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली थी. सूचना पर थाना कोतवाली दमोह में मर्ग कमांक 08 / 2020 धारा 174 कायम कर जांच में लिया गया था. जांच पर मृतिका के लड़के राजा भैया के कथन, घटना स्थल एवं पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गई. पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर के द्वारा मृतिका गंगा बाई की मौत गला घुटने से हुई बताया गया.
जिसके बाद मर्ग जांच में अपराध पाए जाने से थाना कोतवाली दमोह में अपराध क्रमांक 52 / 2020, धारा 302 के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था. विवेचना के दौरान मृतिका गंगावाई के जेवरात भी अज्ञात आरोपी के द्वारा लूट लिए गए थे. जिससे प्रकरण में धारा 397 का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा अज्ञात आरोपी की तलाश के लिए टीम एक टीम गठित की गई थी। जिसमें निरीक्षक एचआर पाण्डेय थाना प्रभारी कोतवाली, कृष्णपाल सिंह, नितिन बघेल, मनीष यादव, आरए पाण्डेय, आरक्षक सूर्यकांत, आरक्षक कामता, आरक्षक चालक आकाश पाठक, आरक्षक राकेश, अजीत, सौरभ की टीम गठित की गई थी प्रकरण साक्षियों के कथनों के आधार पर संदेही बल्देव सिंह बड्डे लोधी उम्र 38 साल निवासी ग्राम हिनौती ठेगापटी थाना नोहटा दमोह से सघन पूछताछ की. जिसने सौतेली सांस मृतिक गंगा बाई की हत्या पैसे मांगने व ना देने एवं जमीन आरोपी के नाम पर ना करने पर से हत्या करना स्वीकार किया।