प्रकरण दर्ज होने के बाद हुआ समझौता


आरोपी पर कई धाराओं में प्रकरण दर्ज बाद में हुआ समझौता
समझौते के बाद पीड़ित पक्ष को दी जा रही धमकी और ना ही दी गई समझौते राशि


नीमच से महेंद्र उपाध्याय


नीमच दिनांक 21 अप्रैल 20019 को ग्राम बावल तहसील जावद जिला नीमच निवासी विनोद पिता केशव लाल भील व कमलाबाई एवं यशोदा द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को उसके पड़ोसी आरोपी गोविंद पिता प्रभु लाल भील द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट जावर थाने में दर्ज कराई गई थी जिस पर जावद पुलिस द्वारा 21 जुलाई 2019 को जावत पुलिस द्वारा उक्त आरोपी को एवं नाबालिग युवती को पकड़कर मेडिकल करवाया गया था जिसके पश्चात आरोपी गोविंद भील के ऊपर धारा 363 366 376 ऑब्लिक 3 376 ऑब्लिक 2n भादवी तीन ऑब्लिक 4 और 51 w6 टी डी सी एचडी एक्ट ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा एवं कोर्ट में भी मामले को चलाया गया जिसके कुछ समय पश्चात नाबालिक लड़की के भविष्य व परिवार वालों की इज्जत को ध्यान में रखते हुए कुछ बुद्धिजीवी समाज के लोगों द्वारा आपस में दोनों परिवार को समझाइश देकर समझौता करवाया गया जिसमें आरोपी द्वारा जनहानि पीड़िता को विवाह के लिए उक्त आरोपी व उसके परिवार द्वारा कोर्ट से समझौता राशि के रूप में ₹90000 क समझौता करवाया गया जिस पर उक्त आरोपी व उसके परिवार द्वारा पहली किस्त ₹40000 पीड़िता के परिवार को दिए गए जबकि बाकी के ₹50000 कोर्ट में केस समाप्त कर समझौता होने के बाद देना था किया गया था परंतु कोर्ट से घर जाने के पश्चात उक्त आरोपी एवं उसके परिवार द्वारा बाकी की राशि देने से मना कर दिया गया यही नहीं थाने पर शिकायत करने पर परिवार को जान से मारने एवं लड़की को पुनः उठा ले जाने की धमकी भी दी गई जिसकी शिकायत को लेकर हुमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा परिजनों के साथ मिलकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें उपरोक्त मामले में आरोपी गोविंद व उसके परिजनों पर कार्रवाई की मांग की गई