30 दिन में लाइसेंस बनाकर नहीं दिया तो सस्पेंड होंगे अफसर

चंडीगढ़ . आरटीओ कार्यालयों में एजेंटों के मकड़जाल को तोड़ने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने तोड़ निकाल लिया है। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को समयबद्ध करने को लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग ने कमेटी गठित की है। इसके अलावा ड्राइविंग स्कूलों पर भी विभाग की नजर रहेगी कि इनका कामकाज कैसा है और क्या गड़बड़ियां हो रही हैं। अब अगर किसी भी कर्मचारी या अधिकारी ने 30 दिन में आवेदक का लाइसेंस जारी नहीं किया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। जिसमें उसे सस्पेंड करने तक की नौबत भी आ सकती है।





राज्य में 89 ड्राइविंग स्कूल हैं और 32 आटोमेटिव ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक हैं। इन टेस्टों के लिए कोई मेडिकल फीस नहीं ली जाती है एवं 8 ट्रैक पर डॉक्टर मौजूद हैं इसके अलावा हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। हाल ही में ट्रांसपोर्ट विभाग की एक मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं।